UP Family ID Me Member Add Aur Delete Kaise Kare 2026 (पूरी जानकारी)

परिवार में बच्चे का जन्म हुआ, शादी हुई या किसी सदस्य का नाम गलती से दो बार चढ़ गया, तो UP Family ID में सदस्यों की सूची बदलनी पड़ती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि UP Family ID me member add kaise kare और नाम delete कैसे करें। इस लेख में दोनों काम आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप समझाए गए हैं।

अगर आपकी फैमिली ID अभी बनी ही नहीं है, तो पहले हमारी गाइड UP Family ID kaise banaye पढ़ें।

ज़रूरी सूचना: यह वेबसाइट उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट नहीं है। सदस्य जोड़ने या हटाने का काम सिर्फ़ आधिकारिक पोर्टल familyid.up.gov.in पर करें। अपना OTP, पासवर्ड या आधार नंबर किसी अनजान व्यक्ति या वेबसाइट को न दें।

सदस्य जोड़ने या हटाने की ज़रूरत कब पड़ती है?

सदस्य जोड़ने (Add Member) की स्थिति:

  • परिवार में नए बच्चे का जन्म
  • शादी के बाद बहू का परिवार में आना
  • किसी सदस्य का नाम पहले से सूची में न होना

सदस्य हटाने (Delete Member) की स्थिति:

  • किसी सदस्य का निधन हो जाना
  • शादी के बाद बेटी का दूसरे परिवार में चले जाना
  • एक ही नाम का गलती से दो बार दर्ज हो जाना
  • परिवार का अलग हो जाना

ज़रूरी दस्तावेज़ और जानकारी

कारण के हिसाब से अलग दस्तावेज़ माँगे जा सकते हैं। आम तौर पर ये चीज़ें तैयार रखें:

स्थितिआम तौर पर काम आने वाले दस्तावेज़
नया सदस्य जोड़नासदस्य का आधार कार्ड, मुखिया से रिश्ता बताने वाली जानकारी
नवजात बच्चाजन्म प्रमाण पत्र, माता या पिता का आधार
शादी के बाद बहूआधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र
सदस्य का निधनमृत्यु प्रमाण पत्र
नाम दो बार दर्ज होनासही प्रविष्टि का आधार नंबर

साथ ही मुखिया का आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू रखें, क्योंकि OTP उसी पर आता है।

UP Family ID Me Member Add Kaise Kare: Step by Step

पोर्टल की स्क्रीन और विकल्पों के नाम समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया आम तौर पर ऐसी होती है:

Step 1: आधिकारिक पोर्टल खोलें। मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में familyid.up.gov.in खोलें।

Step 2: लॉगिन करें। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या लॉगिन जानकारी डालें और OTP से सत्यापन करें। लॉगिन में दिक्कत हो तो पासवर्ड रीसेट करें या नज़दीकी जन सेवा केंद्र (CSC) से मदद लें।

Step 3: परिवार का विवरण खोलें। डैशबोर्ड पर परिवार का विवरण अपडेट करने वाला विकल्प चुनें।

Step 4: सदस्य जोड़ने का विकल्प चुनें। नया सदस्य जोड़ने (Add Member) पर क्लिक करें।

Step 5: सदस्य की जानकारी भरें। नाम, आधार नंबर, जन्म तिथि और मुखिया से रिश्ता बिल्कुल सही भरें। नाम वैसा ही लिखें जैसा आधार कार्ड पर है।

Step 6: दस्तावेज़ अपलोड करें। माँगे जाने पर साफ़ और पढ़ने लायक स्कैन कॉपी लगाएँ।

Step 7: सबमिट करें और नंबर सुरक्षित रखें। OTP से पुष्टि करके सबमिट करें और मिलने वाला एप्लीकेशन नंबर लिखकर रख लें।

UP Family ID Se Naam Kaise Hataye (Delete Member)

नाम हटाने की प्रक्रिया भी इसी तरह होती है:

  1. आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करें।
  2. परिवार का विवरण अपडेट करने वाले विकल्प में जाएँ।
  3. उस सदस्य को चुनें जिसका नाम हटाना है।
  4. हटाने का सही कारण चुनें (निधन, विवाह, दोहरी प्रविष्टि आदि)।
  5. ज़रूरी दस्तावेज़ लगाएँ, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र।
  6. OTP से पुष्टि करके सबमिट करें।

सावधानी: नाम हटाने से पहले जाँच लें कि सही सदस्य चुना है। गलत नाम हटाने से उस व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिलने में दिक्कत आ सकती है। सरकारी योजनाओं में किसका नाम परिवार में गिना जाएगा, इसके नियम बदल सकते हैं, इसलिए संदेह हो तो आधिकारिक पोर्टल या जन सेवा केंद्र से पूछ लें।

आवेदन के बाद क्या करें?

  • अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर स्थिति देखें। पूरी प्रक्रिया के लिए हमारी स्टेटस चेक गाइड पढ़ें।
  • मंज़ूरी के बाद अपडेटेड फैमिली ID दोबारा डाउनलोड करके रख लें।
  • अगर नाम या जन्म तिथि में गलती दिखे, तो हमारी करेक्शन गाइड देखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

  • आधार पर लिखे नाम से अलग नाम भरना
  • गलत रिश्ता चुन देना
  • धुंधले या कटे हुए दस्तावेज़ अपलोड करना
  • बंद या बदले हुए मोबाइल नंबर के कारण OTP न आना
  • एप्लीकेशन नंबर लिखकर न रखना
  • पैसे लेकर काम करवाने वाले एजेंट पर भरोसा करना

अगर सदस्य जोड़ने का विकल्प न दिखे या आवेदन रुक जाए

  • ब्राउज़र बदलकर या कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें।
  • पक्का करें कि आप मुखिया की जानकारी से लॉगिन कर रहे हैं।
  • जानकारी और दस्तावेज़ दोबारा जाँचकर नया आवेदन करें।
  • फिर भी न हो तो नज़दीकी जन सेवा केंद्र से सहायता लें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

क्या UP Family ID में नया सदस्य ऑनलाइन जुड़ सकता है? हाँ, आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करके परिवार का विवरण अपडेट करने वाले विकल्प से सदस्य जोड़ा जा सकता है।

नवजात बच्चे का नाम कैसे जोड़ें? जन्म प्रमाण पत्र और माता या पिता की जानकारी के साथ नया सदस्य जोड़ने का आवेदन करें। माँगी जा रही जानकारी पोर्टल पर देख लें।

मृत सदस्य का नाम कैसे हटाएँ? नाम हटाने (Delete Member) का विकल्प चुनकर कारण में निधन चुनें और मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएँ।

क्या सदस्य जोड़ने या हटाने के लिए शुल्क लगता है? आधिकारिक पोर्टल पर इसके लिए कोई शुल्क नहीं बताया गया है। अगर कोई पैसे माँगे तो सावधान रहें।

सदस्य जोड़ने में कितना समय लगता है? समय आवेदन और दस्तावेज़ों की जाँच पर निर्भर करता है। एप्लीकेशन नंबर से पोर्टल पर स्थिति देखते रहें।

अगर आवेदन अस्वीकार हो जाए तो? अस्वीकार होने का कारण देखें, जानकारी या दस्तावेज़ सुधारें और दोबारा आवेदन करें।

निष्कर्ष

UP Family ID me member add kaise kare और नाम कैसे हटाएँ, यह काम मुश्किल नहीं है। सही दस्तावेज़ तैयार रखें, आधार जैसा नाम भरें, आधिकारिक पोर्टल पर ही आवेदन करें और एप्लीकेशन नंबर संभालकर रखें। परिवार की जानकारी हमेशा अपडेट रखने से सरकारी योजनाओं का लाभ बिना रुकावट मिलता है।

अस्वीकरण: यह वेबसाइट उत्तर प्रदेश सरकार से संबद्ध नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है। प्रक्रिया और पोर्टल की स्क्रीन बदल सकती हैं, इसलिए अंतिम जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट देखें।

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